प्रयागराज में 28 फरवरी तक सख्त नियम लागू, महाकुंभ, त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट; इन पर लगा बैन

प्रयागराज में 28 फरवरी तक सख्त नियम लागू, महाकुंभ, त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट; इन पर लगा बैन

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28 फरवरी तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य महाकुंभ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती, वैलेंटाइन डे, शबे-ए-बरात, महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।आदेश के तहत जिले में जुलूस, विरोध प्रदर्शन, ड्रोन का उपयोग, हथियार रखने, भड़काऊ भाषण देने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक

आदेश के मुताबिक, किसी भी प्रकार का आयोजन, जुलूस, शोभा यात्रा, अनशन, धरना या चक्का जाम बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। धरना स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, लाठी-डंडा या हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के सहारे के लिए इस्तेमाल होने वाले लाठी-डंडे और सिख समुदाय द्वारा धारण की जाने वाली कृपाण को इस आदेश से छूट दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

भड़काऊ भाषण और अफवाहों पर कड़ी निगरानी

निषेधाज्ञा में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उत्तेजक भाषण देने, पर्चे बांटने, या ऐसे विज्ञापन जारी करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे किसी समुदाय, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। सोशल मीडिया पर संवेदनशील पोस्ट, फोटो या रील डालने, ऑडियो-वीडियो कैसेट बजाने और किसी को लालच देने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दुकानों को बंद कराने, या परिवहन के साधनों को बाधित करने का प्रयास करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

इस आदेश का मकसद जिले में त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि से बचें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में लागू यह निषेधाज्ञा कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अहम कदम है।