रायबरेली-वादी व उसके परिवार से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त पहुंचा सलाखों के पीछे

रायबरेली-वादी व उसके परिवार से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त पहुंचा सलाखों के पीछे

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रिपोर्ट:- ऋषि मिश्रा
मो०न०:-9935593647


बछरावां रायबरेली। रायबरेली पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस नोट के माध्यम से यह अवगत कराया गया की वादी हरिओम चतुर्वेदी पुत्र अमरनाथ चतुर्वेदी निवासी ग्राम रामपुर हसनगंज थाना बछरावां जनपद रायबरेली द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विपक्षी सलाउद्दीन मंसूरी पुत्र फखरुद्दीन निवासी कमनी तालाब थाना बछरावां जनपद रायबरेली द्वारा दिनांक 6 मार्च 2026 को अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से लाइव आकर वादी व उसके परिवार को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 116/2026 धारा 352/ 351(3) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 8 मार्च 2026 को एसओजी पुलिस टीम एवं थाना बछरावां पुलिस टीम द्वारा विपक्षी सलाउद्दीन मंसूरी उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया एवं उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।