नहीं वसूल पाए 803 करोड़, ओटीएस के सहारे बिजली विभाग

नहीं वसूल पाए 803 करोड़, ओटीएस के सहारे बिजली विभाग

-:विज्ञापन:-

रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824

जिले में करीब 3.34 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर विभाग का लगभग 803 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। विभाग काफी प्रयासों के बावजूद बिल जमा नहीं करा सका। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विभाग ब्याज में छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाया है।

ओटीएस में इस बार सिर्फ बकायेदार ही नहीं, बल्कि ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिजली चोरी करने पर जुर्माना लगाया गया है, उन्हें भी राहत मिलेगी। बिजली विभाग ने आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक ओटीएस लागू किया है, जिसके अंतर्गत बकायेदारी एवं चोरी के मामले में फंसे करीब सवा तीन लाख उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी।

पहला चरण आठ से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। वितरण खंड प्रथम के अधीक्षण अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि जिले के 334680 उपभोक्ताओं पर 803.21 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में लगे ब्याज से राहत देने के लिए सरकार की ओर से ओटीएस योजना शुरू की गई है, जिसके पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले घरेलू बीपीएल कनेक्शन धारकों को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

दो किलोवाट व उससे अधिक भार के कनेक्शन धारकों को 90 प्रतिशत, व्यवसायिक कनेक्शन धारकों को 80 प्रतिशत, 50 किलोवाट तक के औद्योगिक कनेक्शन धारकों को 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के बिल में दिया जाएगा। नलकूप कनेक्शन धारकों को 31 मार्च तक के बिल में लगे ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि योजना का दूसरा चरण एक से 15 दिसंबर व तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। दूसरे चरण में पंजीकरण कराने वाले सभी उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत व तीसरे चरण में पंजीकृत सभी लाभार्थियों के लाभ में 20 प्रतिशत कटौती की जाएगी। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर बिल की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, जिसके बाद बाकी धनराशि जमा करने के लिए उन्हें एक माह का समय दिया जाएगा।