रायबरेली - पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओ मे चार अभियुक्तों पर अभियोग पंजीकृत

रायबरेली - पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओ मे चार अभियुक्तों पर अभियोग पंजीकृत

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रिपोर्ट:- ऋषि मिश्रा
मो०न०:-9935593647

बछरावां रायबरेली- थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीवा गांव निवासी बिंदाबक्स सिंह पुत्र स्वर्गीय माता भीख सिंह की तहरीर पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत चार अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह एवं ज्ञानेंद्र सिंह पुत्रगण राम मनोहर सिंह एवं अभिषेक सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह व अभिनव सिंह पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह निवासी ग्राम नीवा थाना बछरावां के ऊपर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रार्थी बिंदा बक्स सिंह के द्वारा स्थानीय थाने में दी गई तहरीर में बताया कि की गांव के उक्त अराजकतत्व/ प्रतिपक्षीगण धर्मेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह एवं अभिनव सिंह ने दिनांक 5 जनवरी 2026 को समय रात 8:00 के आसपास गांव में ही एक राय होकर लाठी डंडों वह अन्य हथियारों से लैस एक आवारा पशु को पहले दौड़ा-दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा, जब पशु गिर पड़ा तब भी उसे निर्दयता से उनके द्वारा पीटा गया और घोर पशु क्रूरता करते हुए उसके लैट्रिन के रास्ते में लाठी चला दी गई। जिससे पशु लहूलोहन होकर मरणासन्न स्थिति में हो गया। साथ ही साथ उन्होंने तहरीर में यह भी बताया कि यह कृत्य घोर निंदनीय एवं पशु क्रूरता की घटना है। घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से चोटिल पशु का वीडियो भी बनाया। परंतु उक्त अराजक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही साथ उक्त प्रतिपक्षीगणों द्वारा साक्ष्य मिटाने हेतु घायल पशु को गायब करने की भी आशंका है। प्राप्त तहरीर के आधार पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बछरावां राजीव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।