रायबरेली-महिला को अर्धनग्न अवस्था में पीटने मामले में कोर्ट सख्त

रायबरेली-महिला को अर्धनग्न अवस्था में पीटने  मामले में कोर्ट सख्त
रायबरेली-महिला को अर्धनग्न अवस्था में पीटने  मामले में कोर्ट सख्त

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 रिपोर्ट-सागर तिवारी 

- न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

ऊंचाहार,रायबरेली।अनुसूचित जाति की महिला को उसके मयका में ही दबंगो ने उसको बेरहमी से पिटाई करते हुए अर्धनग्न करके उसको गांव से लेकर लखनऊ प्रयागराज मार्ग तक टहलाया गया। जिसके बाद उसका वीडीओ बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। जिसको लेकर पीड़िता ने तत्कालीन थाना प्रभारी के यहां न्याय की गुहार लगाया ।लेकिन उसकी फरियाद नही सुनी गई।कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज करके एक सप्ताह में एफआईआर कापी को मांगने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

        थाना ऊंचाहार के अन्तर्गत लखनऊ से प्रयागराज मार्ग से सटे एक गांव का है।इस गांव में महिला का मयका है। जहां पर आरोप है कि बीते साल चार अक्टूबर की सुबह 9बजे के तकरीबन मामूली हुए विवाद में अनुसूचित जाति की महिला को सरेआम बेहरमी से उसकी पिटाई किया गया और उसको गांव से लेकर लखनऊ से प्रयागराज मार्ग तक उसको अर्द्धनग्न करके टहलाया गया। इस दौरान आरोपितों ने अर्द्धनग्न वीडीओ बनाकर उसको सोशल मीडिया में वायरल करके उसकी मर्यादा का तार तार कर दिया गया।आरोपितों के द्वारा जाति सूचक गालीगलौज व जान से मारने की धमकी भी दिया गया।जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता ने थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी से साक्ष्य के तौर में वायरल वीडीओ के साथ किया गया, लेकिन उसका मुकदमा तक नही लिखा गया।पीड़िता ने न्याय न मिलने पर कोर्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रायबरेली के यहां अपनी गुहार लगाया।न्यायालय ने आरोपितों में  आबिदअली निवासी सलोन कस्बा व गांव मदारीगंज निवासी राममिलन ,मिट्ठूलाल ,तुफान ,बाबूलाल ,अशोक आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक सप्ताह में एफआईआर कापी कोर्ट में भेजने का आदेश दिया है । अरुण कुमार नौहार सीओ ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है ।