स्वामी प्रसाद मौर्या पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

स्वामी प्रसाद मौर्या पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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हिन्दू-देवताओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में सपा के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है।

स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने दाखिल किया है। उनका आरोप है कि 15 नवंबर 2023 को देवी-देवताओं के संबंध में अशोभनीय टिप्पणी की। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। आरोप लगाया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। विद्वेष पूर्ण आशय से भावनाएं भड़काकर समाज के वर्गों में विद्वेष पैदा करने का कार्य किया है।

दुष्कर्मी को सात साल कैद

लखनऊ। नाबालिग से अश्लील हरकत, दुराचार के आरोपी बिजनौर थाने के औरंगाबाद जागीर निवासी राकेश सक्सेना को दोषी ठहराते हुए पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने सात साल के कठोर कारावास, पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय, अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि मामले की रिपोर्ट 17 मई 2015 को पीड़िता की मां ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी। आरोपी पीड़िता के घर में किराए पर रहता था। आरोप है कि घटना के दिन जब पीड़िता छत पर कपड़े उतारने गई थी। तभी आरोपी ने छेड़खानी कर दुराचार किया। अदालत ने निर्णय में कहा है कि अभियुक्त का अपराध घृणित है। इस कारण उसे कठोर कारावास,जुर्माने की सजा से दंडित किया जाता है।