रायबरेली: पूर्व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया 10 हजार का जमानती वारंट

रायबरेली: पूर्व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया 10 हजार का जमानती वारंट

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824


अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर हाईकोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 4 नवंबर को


रायबरेली- जिले में तैनात रहे पूर्व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।
बताया गया कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। इतना ही नहीं, उनके अधिवक्ता भी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं रहे। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने वारंट की तामील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निरीक्षक को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के संबंध में लिखित आश्वासन देने का भी निर्देश दिया गया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। वर्तमान में इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह की तैनाती लखीमपुर खीरी में बताई जा रही है।
अदालत के इस आदेश के बाद अब अगली सुनवाई में निरीक्षक की उपस्थिति और मामले में आगे होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर नजर रहेगी। :::