रायबरेली-आरटीआई की सूचना न देने पर रोहनिया बीडीओ पर कार्रवाई

रायबरेली-आरटीआई की सूचना न देने पर रोहनिया बीडीओ पर कार्रवाई

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      रिपोर्ट-सागर तिवारी


- राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार के जुर्माना

ऊंचाहार-रायबरेली - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपेक्षित सूचना न उपलब्ध कराने और राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर रोहनिया ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई हुई है । राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।
        आयोग ने यह कार्रवाई क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी अमन सिंह की अपील पर की है । दरअसल उनके गांव में एक व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र जारी करने  और उसका परिवार रजिस्टर बनाने के मामले में अमन सिंह ने खंड विकास अधिकारी से सूचना चाही थी । अमन सिंह का आरोप था कि वह व्यक्ति दूसरे देश का निवासी है , उसने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए साठगांठ करके प्रमाण पत्र हासिल किया है । उस बारे में अपेक्षित सूचना न मिलने के बाद  अमन सिंह ने राज्य सूचना आयोग में अपील की , जिसके बाद राज्य सूचना आयोग ने इसी साल 9 जनवरी और 24 फरवरी को खंड विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया और अपेक्षित  सूचना उपलब्ध कराने को कहा । इसके बावजूद सूचना नहीं प्राप्त हुई । इसके बाद 29 अप्रैल को सूचना आयोग ने खंड विकास अधिकारी को तलब किया । जिसमें बीडीओ नहीं गए । लगातार राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने के बाद मंगलवार को राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।