फंस गईं CO मैडम, बिना सीनियर अधिकारी से पूछे खुद ले लिया बड़ा फैसला; अब लगा 50000 का जुर्माना
बिना वरीय अधिकारी की अनुमति के अंचल कार्यालय के दो शीशम के पेड़ नीलामी के मामले में बगहा (एक) की सीओ नर्मदा श्रीवास्तव की मुश्किल बढ़ गई है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा के द्वारा सीओ नर्मदा श्रीवास्तव के विरुद्ध 50 हजार रुपये राजस्व क्षति की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा जिलाधिकारी से की गई है।
मामले में परिवादी बगहा एक प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा निवासी अहमद अली ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बगहा में सीओ के द्वारा दो सूखे शीशम के पेड़ विभागीय नियम के खिलाफ कम मूल्य पर नीलाम करने का आरोप लगाया गया था। उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में पेड़ का वीडियो भी दिया गया।
इस संबंध में सीओ, बगहा एक को आठ अप्रैल को नोटिस भेजा गया। इसके बाद 9 मई को पुन: स्मार पत्र भेजकर प्रतिवेदन की मांग की गई।
सीओ के द्वारा 30 अप्रैल 2025 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें सीओ ने बताया कि उक्त पेड़ को नियमानुसार चार हजार में नीलाम कर राशि सरकारी खाते में जमा करा दी गई, लेकिन परिवादी के द्वारा दिए गए वीडियो का अवलोकन स्थानीय लकड़ी व्यवसाई के द्वारा कराया गया, जिसमें एक शीशम का पेड़ 20 से 25 हजार रुपये कीमत की बताई गई।
दूसरी ओर, शीशम के पेड़ की नीलामी बिना डीएफओ की अनुमति से करने की बात बताई गई। इसके लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी बगहा के द्वारा प्रतिवेदन में यह बताया गया कि उक्त शीशम के पेड़ की नीलामी एवं पातन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया से अनुमति नहीं ली गई, जबकि सूखे हुए शीशम के पेड़ कटवाने के पूर्व डीएफओ से अनुमति लेना अपेक्षित है।
वहीं, जांच में उच्चाधिकारियों को असहयोग करने का आरोप है। वन क्षेत्र पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि शीशम के दोनों पेड़ों की नीलामी 50 हजार रुपये की जगह कम मूल्य चार हजार में किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सीओ के विरुद्ध जुर्माना का आदेश दिया है।

rexpress 