रायबरेली:बच्चा चोरी करने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा।

रायबरेली:बच्चा चोरी करने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा।

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रिपोर्ट>सागर तिवारी 


रायबरेली। बच्चा चोरी करने वाली महिला को अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने 5 साल की सजा और 10000 का जुर्माना लगाया गया है। मामला 14 मार्च 2019 में खीरों थाना क्षेत्र के जगन्नाथगंज सेमरी का है जहाँ की रहने वाली फातिमा बेगम ने थाने में सूचना दी कि उसके दस महीने के भतीजे का अपहरण कर लिया। जिसके बाद खीरो पुलिस ने आईपीसी की धारा 364 में 118/ 2019 एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की। जाँच के दौरान पुलिस ने देर रात बच्चे को आरोपित के पास से बरामद कर लिया। जिसके बाद अभियुक्त विमला उर्फ बुटियाना को आरोपित करते हुए कोर्ट में 23 मार्च 2019 को  चार्जशीट दाखिल की। मामले कि सुनवाई के दौरान आरोपी महिला ने आरोपों से इनकार किया लेकिन गवाहो और सरकारी वकीलो के सामने उसके तथ्य जूठे साबित हुए। गुरुवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट नम्बर 10 के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अमित कुमार यादव ने महिला को पाँच साल की सजा के साथ दस हजार का जुर्माना भी लगाया।