Raibareli-द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन

Raibareli-द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन

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रिपोर्ट-केशवानंद शुक्ला

रायबरेली-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय रायबरेली में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना की अध्यक्षता में  तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री विद्याभूषण पाण्डेय अपर जिला जज की उपस्थिती में किया गया, जिसमें कुल 1,51,415 वाद निस्तारित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 5743 वाद निस्तारित हुए एवं कुल रु0 1098695 (दस लाख अठ्ठानबे हजार छः सौ पन्नचनब्बे रुपये) अर्थदण्ड के रुप में वसूल किया गया। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के सचिव अपर जिला जज अनुपम शौर्य के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना के द्वारा कुल 2 वाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती अनुपमा गोपाल निगम के द्वारा 23 वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के प्रभारी पीठासीन अधिकारी श्री ध्रुव कुमार तिवारी के द्वारा 45 वाद एवं प्रतिकर धनराशि 3,23,54,000,  विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0एक्ट) श्रीमती प्रतिमा द्वारा 02 वाद, चतुर्थ अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट के द्वारा 41 वाद तथा प्रतिकर धनराशि रु0 15,72,630, विशेष न्यायाधीस पाक्सो श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा 10 वाद एवं रु0 9000 का अर्थदण्ड, अपर जिला जज एफ0टी0सी0-प्रथम श्री विद्याभूषण पाण्डेय के द्वारा 02 वाद एवं रु0 1000 का अर्थदण्ड, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-द्वितीय श्री सुशील कुमार वर्मा के द्वारा 9 वाद एवं रु0 4500 का अर्थदण्ड, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-तृतीय श्री विमल त्रिपाठी के द्वारा 1 वाद एवं रु0 500 का अर्थदण्ड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 1506 वाद एवं रु0 3,57,600 का अर्थदण्ड, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्री अमोद कंठ के द्वारा 611 वाद एवं रु0 91000 का अर्थदण्ड, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय श्री प्रभाष कुमार त्रिपाठी के द्वारा 1485 वाद एवं रु0 5,50,000 का अर्थदण्ड, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय श्रीमती सिद्दीकी साईमा जर्रार  आलम के द्वारा 255 वाद एवं रु0 2290 का अर्थदण्ड,चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा0 विवेक कुमार-द्वितीय के द्वारा 299 वाद एवं रु0 145050 का अर्थदण्ड, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम श्री चन्द्रमणि मिश्रा के द्वारा 17 वाद, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वितीय श्रीमती रचना सिंह के द्वारा 13 वाद, अपर सिविल जज(वरिष्ठ संवर्ग) श्री नीरज सिंह द्वारा 740 वाद एवं रु0 2440 का अर्थदण्ड, सिविल जज(वरिष्ठ संवर्ग/एफ0टी0सी0) श्रीमती दिव्या सिंह के द्वारा 03 वाद, सिविल जज(कनिष्ठ संवर्ग) श्रीमती खैरुननिशाँ के द्वारा 13 वाद एवं प्रतिकर धनराशि रु0 790395 का अर्थदण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री ज्योति प्रकाश सिंह के द्वारा 204 वाद व अर्थदण्ड रु0 3540, सिविल जज(कनिष्ठ संवर्ग) डलमऊ सुश्री वसुन्धरा शर्मा के द्वारा 15 वाद व प्रतिकर धनराशि रु0 1108181, ग्राम न्यायालय तहसील-लालगंज श्री देवेश कुमार यादव के द्वारा 25 वाद व अर्थदण्ड रु0 250, ग्राम न्यायालय तहसील-सलोन श्री अंकित कुमार सिन्हा के द्वारा 60 वाद व अर्थदण्ड रु0 600, ग्राम न्यायालय तहसील-ऊँचाहार श्री मनु गुप्ता के द्वारा 27 वाद व अर्थदण्ड रु0 270, अपर सिविल जज कनिष्ठ संवर्ग प्रथम सुश्री श्रेया सोलंकी के द्वारा 42 वाद व अर्थदण्ड रु0 670, अपर सिविल जज कनिष्ठ संवर्ग द्वितीय श्री शिवम वर्मा के द्वारा 79 वाद व अर्थदण्ड रु0 2800, अपर सिविल जज कनिष्ठ संवर्ग तृतीय श्री शमवील रिजवान के द्वारा 146 वाद व अर्थदण्ड रु0 3590, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (लघु वाद) श्री एच0एन0 मिश्रा के द्वारा 68 वाद व अर्थदण्ड रु0 6150 निस्तारित कर जमा कराये गये। 
इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा कुल 5743 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रु0 1098695 (दस लाख अठ्ठानबे हजार छः सौ पन्नचनब्बे रुपये) जुर्माने के रुप में वसूल की गयी। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री मदन लाल निगम द्वारा 18 वाद निस्तारित करते हुए रु0 831619 समझौता धनराशि तय की गयी। जनपद रायबरेली के समस्त विभागों के द्वारा प्री-लिटिगेशन के माध्यम से कुल 1,45,672 वादों का निस्तारण करते हुए कुल धनराशि रु0 67928661(छः करोड़ उन्यासी लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ इकसठ रुपये) की धनराशि तय की गयी। 
 इस लोक अदालत में अन्य मामलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में ई-चालान के मामले, चेक बाउंस(एन0आई0एक्ट) के मामले तथा वैवाहिक विवाद के मामले निस्तारित किये गये। तलाक के मुहाने पर खड़े कई जोड़ों का सुलह-समझौता कराकर वापस भेजा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला कारागार रायबरेली में बंदियों द्वारा बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी दीवानी न्यायालय में प्रदर्शित की गयी, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन द्वारा प्रतिभाग किया गया। आमजन की सहायता के लिए न्यायालय परिसर में कई जगह सहायता पटल व हेल्प डेस्क बनाये गये।