आदित्य हत्याकांड में 14 आरोपियों को उम्रकैद, दो साक्ष्यों के अभाव में बरी

आदित्य हत्याकांड में 14 आरोपियों को उम्रकैद, दो साक्ष्यों के अभाव में बरी

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रिपोर्ट - अमन श्रीवास्तव 
मो - 8052357765

रायबरेली- वर्ष 2019 के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव और आरपी यादव भी शामिल हैं। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
वर्ष 2019 में आदित्य की नृशंस हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए फेंक दिया था। घटना के बाद मामले ने जिले में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पुलिस की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 13 गवाह पेश किए। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद जिला जज ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया।
अदालत का फैसला सुनाए जाने के दौरान मृतक आदित्य की बहन भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अदालत के निर्णय को मामले की सुनवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।