रायबरेली-अरखा ग्राम प्रधान को डीएम ने किया बर्खास्त , साढ़े 46 लाख रुपए गबन में मिले दोषी

रायबरेली-अरखा ग्राम प्रधान को डीएम ने किया बर्खास्त , साढ़े 46 लाख रुपए गबन में मिले दोषी

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       रिपोर्ट-सागर तिवारी 

ऊंचाहार-रायबरेली - बिना काम कराए ग्राम पंचायत खाते से रुपए निकालने में दोषी पाए गई अरखा गांव की महिला प्रधान को जिलाधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है । गबन में हुई कई स्तर की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है । डीएम ने यह कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत की है ।
     ज्ञात हो कि अरखा गांव की प्रधान संगीता देवी पर गांव के सुनील कुमार और राकेश कुमार ने 71 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए दो साल पहले शिकायत की थी । जिसकी प्रारंभिक जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी और उपायुक्त मनरेगा की संयुक्त टीम ने किया था । उसके बाद कई स्तर से मामले की जांच हुई , जिसमें प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत में कराए गए विभिन्न कार्यों में आहरित राशि 46 लाख , 50 हजार , 597 रुपए का अपव्यय पाया गया था ।  इसमें नाली मरम्मत , सीसी रोड मरम्मत , मिट्टी भराई कार्य , चटिया निर्माण कार्य , इंडिया मार्का हैंड पाइप रिबोर  , हैंड पाइप मरम्मत कार्य और प्रशासनिक मद में घपला किया गया था । इस दौरान प्रधान द्वारा कुल 71 लाख , 23 हजार , 853 रुपए का आहरण किया गया था । जांच के दौरान मौके पर केवल 24 लाख , 73 हजार , 256 रुपए का कार्य पाया गया था । जांच के बाद ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था , किंतु प्रधान कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाई थी । इस बीच ग्राम प्रधान ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी ।
    जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 (1) जी द्वारा प्राप्त अधिकारों के तहत प्रधान को उनके पद से पदच्युत कर दिया है । डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के समक्ष योजित रिट में पारित होने वाले आदेश के अधीन रहेगी  ।