सपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा, चुनाव में मारपीट का था मामला, मिली जमानत

सपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा, चुनाव में मारपीट का था मामला, मिली जमानत

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चंदौली जिले सकलडीहा विधानसभा से सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव को कोर्ट ने आठ साल पुराने एक मामले में तीन माह की सजा सुनाया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद विधायक के अधिवक्ता के द्वारा जमानत याचिका दायर किया गया। जिसपर कोर्ट ने सुनाई के बाद जमानत मंजूर कर ली। बताया कि जा रहा है कि आठ साल पहले जिला पंचायत के चुनाव के दौरान पैसे बांटने के का विरोध करने के दौरान मारपीट का मामला प्रकाश में आया था।आपकों को बता दें कि वर्ष 2015 में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान चहनिया क्षेत्र के सेक्टर नंबर चार में सपा विधायक प्रभुनाराय यादव के छोटे भाई अनिल सिंह यादव प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। इसी बीच दूसरे प्रत्याशी प्रभु चौहान और विधायक के समर्थकों के बीच टकराव हो गया था। बाद में सकलडीहा के तत्कालीन विधायक सुशील सिंह की पहल पर मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और अनिल यादव को आरोपी बनाया गया।

इसी मामले की बुधवार को कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएल दीपक कुमार मिश्रा के अदालत में सुनाई हुई। जिसमें कोर्ट ने धारा 143, 504 और 506 में साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। परन्तु धारा 341 और 352 में साक्ष्य के अधार पर विधायक प्रभुनारायण यादव और अनिल यादव को दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद विधायक के अधिवक्ता के द्वारा जमानत की याचिका प्रस्तुत किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को जमानत दे दिया।