रायबरेली- सूचना आयोग नें बीडिओ रोहनिया को लगाया 25 हजार का जुर्माना जाने क्या था पूरा मामला,,,,,?

रायबरेली- सूचना आयोग नें बीडिओ रोहनिया को लगाया 25 हजार का जुर्माना जाने क्या था पूरा मामला,,,,,?

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 रिपोर्ट-सागर तिवारी



ऊंचाहार-रायबरेली- खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध न कराने सूचना आयोग द्वारा कई कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस जारी करने बाद भी कोई प्रतिक्रिया मिलने पर आखिरकार आयोग ने बीडीओ पर जुर्माना लगाया है। अगली पेशी पर हाजिर न होने पर प्रकरण निस्तारित करने का निर्णय लिया जा सकता है। 
      यह मामला ऊंचाहार क्षेत्र के विकास खण्ड रोहनिया का है। कमलापुर गाँव निवासी राजकुमार सिंह ने गाँव में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बीडीओ से सूचना मांगी थी। कोई सूचना न मिलने पर प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील किया फ़िर भी सूचना वांछित होने पर राजकुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया और  वर्ष 2023 में 19 मई को अपील दायर कार दिया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए कई तमाम प्रक्रिया पूरी की इसके बाद भी बीडीओ ने अपीलकर्ता राजकुमार सिंह को न ही सूचना उपलब्ध कराई न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही आयोग के समक्ष पेश हुए। इसपर आयोग ने अपीलकर्ता को सूचना को उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए नियत पेशी 19 जून को 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को आदेश देते हुए आख्या मांगी है कि बीडीओ द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने का कारण क्या है। आयोग की इस कार्रवाई से विभाग में सनसनी फैल गई है। 
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कि इस कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अपीलकर्ता को वांछित सूचना मिल सकती है।