10 महीने बाद जेल से बाहर आये सपा विधायक नाहिद हसन, गैंगस्टर एक्ट मामले में हुई थी सजा !
रिपोर्ट-रोहित मिश्रा
मो-7618996633
उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट मामले में साढ़े 10 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक नाहिद हसन शनिवार (3 दिसंबर) को जेल से रिहा हुए. जमानत फार्म जमा करने के बाद कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक को आदेश जारी किया. कैराना पुलिस ने 15 जनवरी को सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कैराना के MPMLA कोर्ट में पेश किया था.
शुक्रवार को नाहिद हसन के वकीलों ने विधायक की जमानत के लिए कैराना के एमपीएमएलए कोर्ट में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती फॉर्म जमा किए. दोनों जमानतदारों के प्रपत्रों का सत्यापन तहसील व थाना द्वारा किया गया. शाम को कोर्ट ने चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया. साथ ही वे न्यायालय के अधिवक्ता के आदेश से चित्रकूट जेल के लिए रवाना हुए.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत दे दी, जिन पर कठोर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. हसन जनवरी से जेल में है. दो बार के विधायक हसन ने हाल ही में जेल में रहते हुए शामली जिले के कैराना से राज्य का चुनाव जीता था. उन्होंने बीजेपी की मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया. कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबरों पर विवाद खड़ा हो गया था और सपा विधायक नाहिद हसन पर भी क्षेत्र से हिंदुओं को डराने का आरोप लगाया गया था.