रायबरेली में भूमि दिलाने के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा
रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824
भूमि दिलाने के नाम पर चार लोगों ने दंपति को निशाना बनाते 20 लाख रुपये ऐंठ लिए। शिकायत के बाद भी सुनवाई न होता देख पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चारों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
अस्पताल कालोनी निवासी शीला देवी मेहतर ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि मिल एरिया के शक्ति नगर मुहल्ले में किराए पर रह रहा सुनील कुमार सिन्हा प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है। सुनील ने उसे बताया कि मिल एरिया के चतुर्भुजपुर निवासी जगदीश उसके फार्म हाउस में काम करता है।
जगदीश के आगे पीछे कोई नहीं है। शीला देवी के मुताबिक सुनील ने उसे चतुर्भुजपुर स्थित भूमि खरीदने की बात कही, साथ ही भूमि का दाखिल खारिज भी करा देने का आश्वासन दिया। इस पर उन्होंने लोन लेकर 10 अप्रैल 2024 को सुनील के साथी सुधीर श्रीवास्तव व सान्या श्रीवास्तव के खाते में पांच-पांच लाख रुपये जमा कराए। साथ ही 10 लाख रुपये सुनील को नकद दिए।
शीला देवी का कहना है कि नकदी में 491250 रुपये लिखा पढ़ी में खर्च हुए व शेष रुपये सुनील ने दाखिल खारिज कराने के लिए रख लिए। दाखिल खारिज का समय पूरा होने के बाद पूछने पर सुनील द्वारा सही जवाब न देते हुए रुपये वापस लौटाने का आश्वासन दिया जाने लगा।
लंबा समय बीतने के बाद जब उन्होंने निबंधन कार्यालय जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि आरोपित जगदीश द्वारा अपनी पूरी भूमि 15 जुलाई 2013 को ही लालगंज प्रतापगढ़ निवासी एक व्यक्ति को बेच दी गई है।
शीला का कहना है कि 10 अगस्त 2025 को वह और उनके पति ने सुनील के घर जाकर अपने साथ की गई धोखाधड़ी के बारे में पूछा तो आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए उन्हें भगा दिया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाल शिव शंकर सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर आरोपित सुनील कुमार सिन्हा, सुधीर श्रीवास्तव, सान्या श्रीवास्तव व जगदीश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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