Raibareli-मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को नहीं करना पड़ेगा परेशानी का सामना - के एम बाजपेयी

Raibareli-मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को नहीं करना पड़ेगा परेशानी का सामना - के एम बाजपेयी

-:विज्ञापन:-

रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824

- प्रदेश अध्यक्ष ने संभागीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी को सौंपा ज्ञापन
-  उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करवाने का किया अनुरोध

रायबरेली-लखनऊ - यूपी में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की एसओपी से सम्बन्धित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । जिसमें सरकार द्वारा जारी निजी क्षेत्र में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिए व मान्यता दिए जाने सम्बन्धी मानक संचालन प्रक्रिया के आदेश में तमाम खामियों के तहत उसे रद्द कर दिया गया है । हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बीते दिन संभागीय परिवहन अधिकारी संजय कुमार तिवारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपने कार्यक्षेत्र में यथाशीघ्र अनुपालन करवाने हेतु ज्ञापन देकर अनुरोध किया ताकि प्रदेश भर में संचालित मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पडे। श्री बाजपेयी ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के 'यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन' के पक्ष में आये फैसले के बाद एसओपी के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों में खामियों पर  शासनादेश के अनुसार संचालित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में वाहनों का प्रशिक्षण प्रतिबंधित किया गया था, जोकि बिल्कुल ही अव्यावहारिक था । संगठन प्रत्येक ट्रेनिंग स्कूल के हितों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है । साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव परिवहन को भी ज्ञापन देकर प्रथम प्राथमिकता के साथ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन का अनुरोध किया ।