रायबरेली-आरटीई में प्रवेश न लेने पर एलपीएस को नोटिस,पढ़िए पूरी खबर

रायबरेली-आरटीई में प्रवेश न लेने पर एलपीएस को नोटिस,पढ़िए पूरी खबर

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824

रायबरेली-शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत लॉटरी में चयनित बच्चों का प्रवेश न लेने के मामले में लखनऊ पब्लिक स्कूल की दोनों शाखाओं को नोटिस जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण मांगा है।

मान्यता खत्म करने की चेतावनी भी दी है।

आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित सीटों पर प्री-प्राइमरी या कक्षा एक में बच्चों का प्रवेश कराया जाता है, ताकि वे कक्षा आठ तक निशुल्क पढ़ाई कर सकें। वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए अलग-अलग चरणों में आए आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन हुआ। जिन बच्चों को विद्यालय आवंटित किए गए, उन सभी का प्रवेश लेने के लिए संबंधित विद्यालयों को आदेश भी जारी किए गए।

इसके बावजूद अक्सर अभिभावक अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लखनऊ पब्लिक स्कूल की दोनों शाखाओं को नोटिस जारी किया है। बीएसए ने कहा है कि दोनों शाखाएं एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं।

नोटिस में साफतौर पर कहा गया है कि विद्यालय को सत्यापन का कोई अधिकार नहीं है। विद्यालय सिर्फ संबंधित बच्चों के अभिलेख का मिलान कर सकेंगे। किसी भी दशा में चयनित बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। बीएसए ने बीईओ से भी कहा है कि विद्यालय से संपर्क पर चयनित बच्चों का प्रवेश कराएं।