उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशकों को HC से झटका, 17 हजार मानदेय की मांग की अपील पर सुनाया फैसला!
रिपोर्ट-रोहित मिश्रा
मो-7618996633
शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों को बड़ा झटका लगा. इलाहबाद हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों को 17 हजार मानदेय दिए जाने की मांग के खिलाफ दाखिल सरकार की अपील पर फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने केवल सत्र 2017-2018 के लिए अनुदेशकों को 17000 रुपये मानदेय दिए जाने का आदेश दिया.
दरअसल, जस्टिस राजेश चौहान की एकल पीठ ने 3 जुलाई 2019 को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों को 17000 रुपए मानदेय देने का आदेश दिया था. जस्टिस चौहान के इस आदेश पर राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर फैसले को चुनौती दी. इलाहबाद उच्च न्यायलय की चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 8 सितंबर 2022 को फैसला रिजर्व कर लिया था.
राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 8 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अंततः शुक्रवार को सरकार का पक्ष माना और पुराने फैसले में बदलाव करते हुए अनुदेशकों को केवल सत्र 2017-2018 के लिए 17 हजार मानदेय देने का दिया निर्देश दिया था.