यूपी के इस जिले में SP का चला चाबुक, दो पुलिसकर्मियों पर की बड़ी कार्रवाई; पांच थानों पर नए प्रभारी किये तैनात
पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने सोमवार की रात में पुलिस प्रशासन में एक बार फिर फेरबदल किया। लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर कुमार चौबे व थानाध्यक्ष गौराबादशाहपुर राजाराम द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया।
दो पुलिस चौकी प्रभारियों का रुतबा बढ़ाकर थानाध्यक्ष बना दिया। इस फेरबदल में पांच थानों के प्रभारी बदल गए हैं।
जिला स्तरीय पुलिस स्थापना समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद केराकत कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह को लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक और मीडिया सेल प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार राय को केराकत कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक तैनात कर दिया।
थानाध्यक्ष सरायख्वाजा एसआई मनोज कुमार सिंह को थानाध्यक्ष सरपतहां बना दिया। एसआई अरविंद कुमार सिंह को दो दिन पूर्व लाइन हाजिर किए जाने के बाद से यह पद रिक्त था। दो उप निरीक्षकों का रुतबा बढ़ा दिया। शहर कोतवाली की सरायपोख्ता पुलिस चौकी प्रभारी फूलचंद पांडेय को थानाध्यक्ष गौराबादशाहपुर जबकि पुरानी बाजार पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष बक्शा बना दिया।
ताईक्वांडो खिलाड़ी हत्याकांड में राजाराम द्विवेदी पर गिरी गाज
बक्शा थाना प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह को प्रभारी जन सूचना सेल तैनात किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कबीरुद्दीनपुर गांव में 30 अक्टूबर को 17 वर्षीय ताईक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव उर्फ छोटू की तलवार से सिर, धड़ से अलग कर देने की नृशंस हत्याकांड में उदासीनता बरतने के चलते
गौराबादशाहपुर के थानाध्यक्ष राजाराम द्विवेदी पर गाज गिरी है, जबकि लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर कुमार चौबे की कार्यप्रणाली को लेकर काफी नाराज चल रहे पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर किए जाने से कुछ ही घंटे पूर्व शाम को ही उन्हें फोन पर फटकार लगाई थी।
ताइक्वांडो खिलाड़ी हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली की जांच के आदेश
संवाद सहयोगी, जौनपुर। गौराबादशाहपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में गत 30 अक्टूबर को 17 वर्षीय ताईक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव उर्फ छोटू की तलवार से सिर काटकर नृशंस हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के तेवर सख्त हो गए हैं।
13 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश
आयोग ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा को आदेश दिया है कि इस दहला देने वाली घटना में पुलिस की कार्यशैली की जांच कर 13 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव की ओर से आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत पर दिया गया है।