Raibareli-अभिलेखागार से एक और पत्रावली लापता
रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824
रायबरेली-ऊंचाहार-वर्ष 2008 में फर्जी अनुमतिपत्र लगाकर दलित की जमीन का बैनामा कराने के मामले की पत्रावली अभिलेखागार से लापता हो गई है। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना मिलने के बाद इसका खुलासा हुआ है।
अधिकारी पत्रावली को ढूंढने में जुट गए हैं। पत्रावली मिलने के बाद आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के पूरे गुलाब मजरे कंदरावां गांव के महराजदीन की जमीन कस्बे के शबनम बेगम व अलमदार हुसैन ने वर्ष 2008 में बैनामा कराया था। फर्जी अनुमतिपत्र लगाने के मामले में दो साल पहले तत्कालीन एसडीएम के पूर्व चालक व एडीएम प्रशासन के कार्यालय में तैनात बाबू पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
मामले में मोहल्ला फड़नगर निवासी मो. सीसम हैदर ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत अभिलेखागार से संबंधित पत्रावली की छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग की। जनसूचना अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट बाबूराम ने गत मंगलवार को सूचना उपलब्ध कराई।
सूचना में स्पष्ट किया है कि संबंधित पत्रावली को दाखिल तो किया गया, लेकिन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रजिस्टर पर नहीं हैं। पत्रावली भी अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली की तलाश की जा रही है। पत्रावली मिलने के बाद मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
तत्कालीन एडीएम के हस्ताक्षर से जारी हुआ था अनुमति आदेश
नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन का बैनामा लेने के लिए डीएम या उनके द्वारा नामित अधिकारी की ओर से अनुमति आदेश जारी होना जरूरी है। वर्ष 2008 में तत्कालीन एडीएम प्रशासन के हस्ताक्षर से अनुमति आदेश जारी किया गया था। अनुमति आदेश एडीएम के संबंधित रजिस्टर में दर्ज नहीं है, लेकिन पत्रावली अभिलेखागार के रजिस्टर में दर्ज है। मामले की पोल खुलने के बाद अधिकारी लीपापोती में जुट गए हैं। पीड़ित ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई व मुकदमे की दोबारा विवेचना कराने की मांग की है।
मामले में मांगी गई सूचना के संबंध में अभिलेखागार में पत्रावली चेक करवाई गई। यथा स्थान पर पत्रावली उपलब्ध न होने की सूचना दी गई है। पत्रावली की तलाश की जा रही है। जल्द ही पत्रावली मिलने के बाद सूचना दी जाएगी।
बाबूराम, प्रभारी अधिकारी (जनसूचना) कलेक्ट्रेट