Raibareli-उच्च जोखिम समूह के विधिक अधिकार विषय पर आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर*

Raibareli-उच्च जोखिम समूह के विधिक अधिकार विषय पर आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर*

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रिपोर्ट-राहुल मिश्रा

रायबरेली- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व तरुण सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के दिशानिर्देशन व अपर जिला जज/सचिव उमाशंकर कहार के मार्गदर्शन में समाज की मुख्य धारा से कटे हुए उच्च जोखिम समूह को विधिक व सामाजिक रुप से जागरुक किये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली व टी0सी0आई0 फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। 

शिविर में उपस्थित उच्च जोखिम समूह के लोगों को उनके विधिक अधिकार विषय पर जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में बताया गया कि उच्च जोखिम समूह को भी पूरी मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अपरिहार्य अधिकार है। सभी राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों से समान सम्मान का दावा करने का हकदार हैं। टी0सी0आई0 फाउण्डेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर तमन्ना आफरीन के द्वारा बताया गया कि यौनकर्मी के साथ किसी भी व्यक्ति या विभाग के द्वारा शिक्षा, रोजगार में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पराविधिक स्वयं सेवक पवन कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि यौनकर्मी समुदाय को किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर काउंन्सलर गीता श्रीवास्तव तथा पराविधिक स्वयं सेवक अभिषेक भारद्वाज, पूनम सिंह व मनोज कुमार प्रजापति व उच्च जोखिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे।