रायबरेली-भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद भी हो गया बैनामा, हद तो तब हो गई दाखिल खारिज तक कर दिया,,,,,?

रायबरेली-भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद भी हो गया बैनामा, हद तो तब हो गई दाखिल खारिज तक कर दिया,,,,,?

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       रिपोर्ट-सागर तिवारी


ऊंचाहार-रायबरेली - गंगा एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत भूमि को लेकर बड़ा खेल हुआ है। अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद न सिर्फ भूमि का बैनामा किया गया अपितु उस भूमि की दाखिल खारिज भी दर्ज कर दी गई ।
      मामला तहसील क्षेत्र के महरामऊ का है । रसूलपुर गांव निवासिनी सरजू देवी पुत्री स्व रामफल का कहना है कि महरामऊ गांव में उसकी पुस्तैनी जमीन गाटा संख्या 344, 350 और 327 है , जो उसके पिता के नाम दर्ज है । इस भूमि का अधिग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे के अधिगृहीत की गई थी । जिसकी अधिसूचना जारी हुई । नियमानुसार भूमि अधिग्रहण बाद उसका क्रय विक्रय नहीं हो सकता है । किंतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद एक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त भूमि के चार गाटा का एक दूसरे व्यक्ति के नाम विक्रय कर दिया गया । यही नहीं विक्रय के बाद नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा उस विक्रय की दाखिल खारिज दर्ज कर दी गई । महिला का कहना है कि सारी कार्रवाई नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है ।