रायबरेली-बालिकाओं को बाल विवाह के बारे में किया गया जागरूक

रायबरेली-बालिकाओं को बाल विवाह के बारे में किया गया जागरूक

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824

रायबरेली-जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा संचालित जनपद में चलाये जा रहे 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम ‘‘बाल विवाह मुक्त भारत के तहत हब फॉर इंपावरमेंट ऑफ वूमेन के द्वारा दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन  किया गया। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर शेफाली सिंह द्वारा बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। जनमानस को  बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098, 1090, 181, 112 पर कॉल करके जानकारी दे सकते है जिसमे जानकरी प्रदान करने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी किन्तु सूचना सही होनी चाहिए। 
          जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया कि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा। इसके साथ ही अन्य हेल्पलाइन नंबरों जैसे 181, 112, 1098, 1076 आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।