रायबरेली-प्रभारी मंत्री ने वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 की विशेषताओं की दी जानकारी

रायबरेली-प्रभारी मंत्री ने वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 की विशेषताओं की दी जानकारी

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824

रायबरेली- मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0/प्रभारी मंत्री जनपद राकेश सचान ने जिला पंचायत सभागार में विकसित भारत-गारन्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविकास मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता की।

          मा0 मंत्री जी ने बताया कि मनरेगा में जो खामियां थी उनको दूर कर वीबी-जी राम जी योजना लाई गयी है। यह योजना एक आपूर्ति आधारित मॉडल है, जिसमें रोजगार पूर्व-अनुमोदित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और इसका बजट निर्धारित होगा। इस योजना में 125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष अनुमन्य है। जो मनरेगा में 100 दिन ही थी। कृषि कार्य के दौरान इस बिल में पहली बार बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों तक कार्य बन्द रहेंगे, ताकि खेतों में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस योजना की देख-रेख एक नवगठित केन्द्रीय व राज्य ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद द्वारा की जायेंगी। पहले मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में काफी दिक्कते होती थी अब भुगतान एक सप्ताह में करना होगा। यदि भुगतान एक सप्ताह में नही होता है तो ब्याज सहित भुगतान कराना होगा, इसके साथ ही यदि रोजगार नही दे पा रहे है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रविधान है। वीबी-जी राम जी में ग्रामीण अवसंरचना के कार्यों को प्राथमिकता से कराने का प्राविधान किया गया है। 
          उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि जब गांव विकसित होगा तभी जनपद विकसित होगा। जब जनपद विकसित होगा तब प्रदेश विकसित होगा। प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा इस लिए गांवों को विकसित करना आवश्यक है।  
          इस अवसर पर मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, मा0 विधायक सलोन अशोक कुमार, जिला अध्यक्ष भाजपा बुद्धिलाल पासी, जिला अध्यक्ष अपना दल कुवर सतेन्द्र पटेल आदि उपस्थित रहें।