Raibareli-जिला न्यायाधीश अब्दुल शाहिद द्वारा 4 मुलज़िमों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Raibareli-जिला न्यायाधीश अब्दुल शाहिद द्वारा 4 मुलज़िमों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सुनाई सजा

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824


रायबरेली-जिला सत्र न्यायाधीश  अब्दुल शाहिद ने वर्ष 2006 के हत्या के मामले में मुलजिमान कमल सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, विजय सिंह पुत्र कमल सिंह, रामराज पुत्र राम बहोरी एवं रमेश कुमार पुत्र शिवलाल चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मामला वर्ष 2006 का है, सुशील कुमार निवासी खरलपुर कुर्मी मार्ग थाना डलमऊ जिला रायबरेली अपने पिता जवाहरलाल व भाई प्रमोद कुमार के साथ 4 अप्रैल 2006 की रात समय रात 10ः30 खेत काट कर वापस आते समय उक्त मुलजिमानों द्वारा जान से मारने के इरादे से तीनों लोगों पर बांके और लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर और प्राणघातक चोट पहुंचाई गई थी। जिसकी रिपोर्ट सुशील कुमार द्वारा थाना डलमऊ में दर्ज कराई गई थी, इस प्राचीन अपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय मौर्य द्वारा न्यायालय में अभियोजित किया था और मजबूती से पक्ष रखा जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल शाहिद ने चारों मुजरिमों को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व अर्थदंड से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया गया। हत्या के इस मामले का क्रॉस केस भी मुलजिमानों द्वारा दर्ज कराया गया था जिसमें सभी को दोषमुक्त किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा सुशील कुमार (चोटहिल/मृतक का पुत्र) को दी जाएगी एवं आधी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में नियमानुसार उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमा की जायेगी।