Raibareli- DPRO और BDO पर लगा जुर्माना,देखिये!
रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824
रायबरेली- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर तत्कालीन डीपीआरओ और सलोन के बीडीओ पर लगे 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड को जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। मामले में संयुक्त सचिव ने संबंधित जन सूचना अधिकारियों के वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं।
सलोन क्षेत्र के कमालगंज निवासी संतोष कुमार ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन वर्ष 2020 में सलोन के तत्कालीन बीडीओ और रायबरेली के तत्कालीन डीपीआरओ ने सूचना नहीं दी। मामले में आयोग में अपील किए जाने के बाद राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन ने चार दिसंबर 2020 में तैनात रहे सलोन के जनसूचना अधिकारी/ बीडीओ व डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामले में संयुक्त सचिव प्रहलाद बरनवाल ने सीडीओ को पत्र जारी करके संबंधितों के वेतन से जुर्माने की धनराशि जमा कराने के आदेश दिए हैं। मामले में प्रभारी सीडीओ राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जुर्माने की धनराशि को संबंधित जन सूचना अधिकारियों से जमा कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है।

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