SDM संगीता राघव सर सर कहती रही.....फ़ोन करने वाला करता रहा बातचीत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल

SDM संगीता राघव सर सर कहती रही.....फ़ोन करने वाला करता रहा बातचीत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल

-:विज्ञापन:-

यूपी के सहारनपुर जिले की एसडीएम संगीता राघव  को फोन पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. धमकी देने वाले की पहचान देवरिया के संजय सिंह के रूप में हुई है.

उसने किसी मामले की सिफारिश के लिए संगीता राघव को फोन किया था. लेकिन बाद में अभद्र भाषा में बात करने लगा. इसके बाद संजय ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है. इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

बातचीत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल

सहारनपुर जिले के नकुड़ क्षेत्र में बतौर SDM तैनात संगीता राघव की एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है. उनके पास जिले के हरेंद्र सिंह के एक मामले को लेकर फोन आया. फोन करने वाले ने अमर्यादित शब्दों में बात की. बात यहां तक बढ़ गई कि उसने संगीता राघव को जूता मारकर सिर फोड़ देने तक की धमकी दे दी. वे उस व्यक्ति को लगातार 'सर-सर' कहकर संबोधित कर रही थीं. लेकिन कॉल करने वाले ने अपने शब्दों और SDM के पद का लिहाज नहीं किया. उसने काम न होने पर चक्का जाम करने की धमकी तक दे डाली.

मामले में दर्ज हुई FIR

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, एसडीएम संगीता ने सहारनपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. उन्होंने बताया,

"मेरे आधिकारिक मोबाइल नंबर पर सोमवार शाम 7 बजे एक कॉल आई. फोन करने वाले ने हरेंद्र सिंह से जुड़े एक पेंडिंग केस को लेकर सिफारिश की. जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने देख लेने की धमकी दे दी. अगले दिन उसी नंबर से फिर कॉल करके उसने धमकी देना जारी रखा. इस बार उसकी भाषा ज्यादा अभद्र थी."

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूकॉलर ऐप (TrueCaller) से पता चली लोकेशन पर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम देवरिया भेज दी है. नकुड़ थाना क्षेत्र के डीएसपी एसएन वैभव पांडे ने कहा कि अगर आरोपी का फोन स्विच ऑफ भी रहा तब भी उसकी पहचान जल्द ही कर ली जाएगी. पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. उस पर BNS की धारा 352 (जानबूझकर किसी का अपमान करना), 351/3 (जान से मारने की धमकी देना), 224 (पब्लिक सर्वेंट को धमकी) और 79 (किसी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं.