92 साल के हत्यारोपित को राज्यपाल ने दी माफी, जेल से रिहा

हत्या के मामले में जिला जेल में निरुद्ध 92 साल का बंदी राज्यपाल के दयायाचिका स्वीकृत करने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने माला पहनाकर उसे विदाई दी।
मानधाता (अब देल्हूपुर) के कुशफरा निवासी अबू सहम 20 जुलाई 1969 को गांव में ही हुई हत्या के मामले में आरोपित था। उसके साथ ही 11 लोगों को सत्र न्यायाधीश ने 29 सितंबर 1970 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लंबी अवधि की सजा के कारण उसे नैनी स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां से 12 जनवरी 1984 में जमानत पर रिहा हो गया। 22 जुलाई 2022 को जिला जज ने आजीवन कारावास की शेष सजा भुगतने के लिए जिला जेल में पुनः दाखिल कराया गया था। बंदी अबू सहम की अत्यधिक आयु और शारीरिक अस्वस्थता के दृष्टिगत दिसंबर 2022 में जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई थी। 28 दिसंबर 2024 को राज्यपाल ने दयायाचिका स्वीकार कर ली। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उन्हें शुक्रवार को कारागार से रिहा किया दिया गया। जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी, जेलर अजय कुमार सिंह, डिप्टी जेलर आफताब अंसारी ने माला पहना कर उन्हें जेल से विदा किया।



