Raibareli-बटोही रेस्टोरेंट के मालिक को तीन माह की हुई सजा

Raibareli-बटोही रेस्टोरेंट के मालिक को तीन माह की हुई सजा
Raibareli-बटोही रेस्टोरेंट के मालिक को तीन माह की हुई सजा

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824

रायबरेली-घटिया पनीर बेचने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बटोही रेस्टोरेंट के मालिक को तीन माह की सजा सुनाई। दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की राशि न जमा करने पर सजा 15 दिन और बढ़ जाएगी।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितिन कुमार ने 30 अक्तूबर 2021 को ऊंचाहार स्थित बटोही रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना भरा था। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला मेरठ में हुई जांच की रिपोर्ट 23 अगस्त 2022 को आई थी। इसमें पनीर को असुरक्षित घोषित किया गया था। इसी दौरान एफएसओ नितिन का तबादला कौशांबी हो गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी ने सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नवंबर 2022 को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोद कंठ ने बटोही रेस्टोरेंट के मालिक प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी 139 एनटीपीसी कॉलोनी ऊंचाहार को दोषी पाया।