Raibareli-सरफेसी एक्ट के तहत सील किया गया मकान*

Raibareli-सरफेसी एक्ट के तहत सील किया गया मकान*

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रिपोर्ट-सुधीर अग्निहोत्री

*पुलिस की मौजूदगी में 36 लाख के बकायेदार का मकान किया गया सील*

*बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से वर्ष 2012 में 25 लाख रुपए का लिया था ऋण*

सरेनी-रायबरेली-बुरुवार को 36 लाख के बकायेदार का मकान सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक ने पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया,इससे हड़कंप मच गया है!बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक नरेंद्र प्रसाद व प्रबंधक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के रहने वाले रज्जन लाल पुत्र छेदी लाल ने स्थानीय बैंक ऑफ


 बड़ौदा की शाखा से वर्ष 2012 में 25 लाख रुपए का ऋण लिया था,लेकिन उसकी अदायगी नहीं की!इससे वर्ष 2018 में खाता एनपीए हो गया,इसके बावजूद ऋण खाता धारक ने बैंक को पैसे वापस नहीं किए!वर्तमान में यह धनराशि बढ़कर 36 लाख रुपए हो गई है,इससे मुख्य प्रबंधक ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत पुलिस की मौजूदगी में रज्जन लाल का मकान सील कर दिया है और खरीददारों की तलाश शुरू कर दिया है!