दिव्यांग किशोरी से रेप के आरोपित को 20 साल की जेल

दिव्यांग किशोरी से रेप के आरोपित को 20 साल की जेल

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प्रतापगढ़  कोर्ट ने 15 साल की दिव्यांग से रेप के आरोपित को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।लालगंज के एक गांव की दिव्यांग किशोरी 11 नवंबर 2017 की शाम साढे़ 6 बजे पड़ोस की दुकान पर सामान खरीदने गई थी।

दुकानदार किशोरी को अकेले देख उसे घसीटकर करीब ही एक छप्पर में ले गया। किशोरी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश करने लगे। इस दौरान वह बदहाल मिली और परिजनों को दुकानदार के दुष्कर्म करने की जानकारी दी। आरोपित दुकान छोड़कर भाग निकला था। पीड़िता के पिता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने आरोपित दुकानदार राजेंद्र उर्फ राजेश पर दोषसिद्ध पाया और 20 साल जेल की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी और अशोक त्रिपाठी ने की।