रायबरेली-न्यायालय में बंटवारे के वाद में एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध आपत्ति के बाद भी हो जबरन निर्माण का आरोप,,,,

रायबरेली-न्यायालय में बंटवारे के वाद में एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध आपत्ति के बाद भी हो जबरन निर्माण का आरोप,,,,
रायबरेली-न्यायालय में बंटवारे के वाद में एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध आपत्ति के बाद भी हो जबरन निर्माण का आरोप,,,,

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रिपोर्ट-सागर तिवारी 


ऊंचाहार-रायबरेली-न्यायालय में बंटवारे के वाद में एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध आपत्ति के बाद भी आरोप है कि विपक्षी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। पीड़िता के घर की दीवार गिराकर विपक्षी द्वारा निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने न्यायालय से आदेश आने के बाद निर्माण की बात की है। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।


                क्षेत्र के सवैया हसन निवासिनी नाजमीन का आरोप है कि भूमि गाटा संख्या 1237, 1432 0.0340 हेo स्थित सांवापुर नेवादा में गांव के ही विपक्षी द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी में बंटवारे का वाद योजित किया गया है जिसमें पीड़िता व उनके पति, देवर आदि को  बिना किसी नोटिस के जाली - फर्जी दस्तखत करवाकर सहमती व इजराय करवा लिया। पीड़िता को जानकारी होने पर पीड़िता के देवर तस्लीम ने मामले में आपत्ति दाखिल किया है। लेकिन विपक्षी जबरन भूमि पर निर्माण करवा रहे हैं। पीड़िता नाजमीन का कहना है कि इसके पूर्व वर्ष 2015 में पीड़िता के पक्ष से बंटवारे का वाद निर्णित हो चुका है। नए मामले में विपक्षियों ने फर्जी सहमती के आधार पर एक पक्षीय निर्णय करवा लिया है। उनका कहना है की मेरी ओर से दाखिल आपत्ति पर सुनवाई के बाद किसी प्रकार के निर्माण किया जाए।