Raibareli-विश्व दलित परिषद के बैनर तले पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन।

Raibareli-विश्व दलित परिषद के बैनर तले पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन।

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रिपोर्ट-शिवम त्रिवेदी
मो:8423408484



रायबरेली-विश्वदलित परिषद उ0प्र0 रायबरेली एवं दलित समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधि मंडल जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर थाना ऊँचाहार के अन्तर्गत ग्राम पट्टीरहस कैथवल में स्थित यश ब्रिक फील्ड (ईंट भट्ठा) पर 06 माह पूर्व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ के रहने वाले गरीब दलित ईंट भट्ठा मज़दूर बैठमाल पुत्र स्व0 सुनई की भट्ठा मालिक दबंग, सरहंग जितेन्द्र बहादुर सिंह और उनके गिरोह द्वारा हत्या कर दिये जाने के विरूद्ध


 दर्ज मुकदमा अपराध सं0 0175/2023 मुकदमे के अभियुक्तगणों को तत्काल गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच थाना ऊँचाहार पुलिस से न कराकर जनपद के किसी सक्षम क्षेत्राधिकारी महोदय से कराकर मृतक पीडित परिवार सातोबाई को न्याय दिलाने का मांग-पत्र सौंपा। विश्वदलित परिषद उ0प्र0 के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुरील नें बताया कि थाना ऊँचाहार के अन्तर्गत ग्राम पट्टी रहस कैथवल यश ब्रिक फील्ड (ईंट भट्ठा) पर 06 माह पूर्व 12.12.2022 को भट्ठे पर पथाई का काम कर रहे जिला बिलासपुर छत्तीसगढ के रहने वाले गरीब दलित ईंट पथाई मज़दूर बैठमाल पुत्र सुनई को ईंट भट्ठा मालिक दबंग सरहंग जितेन्द्र बहादुर सिंह व उनके गिरोह द्वारा प्रताडित कर अकारण रंजिशन हत्या कर अपनी दबंगई व धन बल से उसकी लाश को ईंट भट्ठा से दूर बिना पुलिस कार्यवाही एवं पोस्टामर्टम करवाये किसी स्थान/जमीन पर गढवा कर पीडिता की पुत्री, पुत्र को बन्दूक दिखा कर जानसे मार देने की धमकी देकर घटना स्थल से भगा दिया यश ब्रिक फील्ड मालिक प्रभावशाली होने की वजह से पीडिता के पति बैठमाल की हत्या की रिपोर्ट थाना ऊँचाहार में नही लिखी गयी और न ही जिला के किसी सक्षम पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी सुनवाई की गयी थक हार कर पीड़िता नें रायबरेली जनपद के सक्षम मुख्य न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में अपनी गुहार लगायी न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) के तहत थाना ऊँचाहार पुलिस नें हत्या का मुकदमा न लिख कर मु0अ0सं0 0175/2023 धारा-364, 323, 504, 506, 147 दिनांक 16.04.2023 को हत्या/अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया जांच विवेचनाधिकारी व पुलिस की शिथिलता पूर्ण रवैया के विरूद्ध दिनांक 19.05.2023 को सक्षम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायाधीश महोदय के ओदशानुसार 15 दिन के अन्दर वर्षा के पहले लाश खुदवा कर पोस्टमार्टम कराये जाने का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 11.06.2023 को मय पुलिस बल और ऊँचाहार तहसील के सक्षम अधिकारियों के समक्ष पीडिता के पुत्र की निशांदेही पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पीडिता के पति बैठमाल की लाश को खुदवा कर बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया किन्तु पोस्टमार्टम के बाद देर शाम/रात्रि को पुलिस की मिली भगत से थाना परिसर में मुकदमें में पंजीकृत हत्यारोपी/अभियुक्त जितेन्द्र बहादुर सिंह अपने प्रभाव व धनबल और अपने साथियों के साथ तीन बडी गाडियों के साथ थाने में जाकर पीडिता के पुत्र पुत्री से जबरन सुलह समझौता का दबाव धमकी दिया स्थानीय पुलिस पोस्टमार्टम के बाद विवेचक व थानाध्यक्ष के द्वारा मुकदमे में पंजीकृत अभियुक्तगणों को गिरफ्तार न करके विवेचना में मुकदमे में हत्या जैसे जघन्य अपराध की धारा बढोत्तरी न करके फाइनल रिपोर्ट लगा कर अभियुक्तगणों को इस जघन्य अपराध से बचाने की फिराक में है। प्रतिनिधि मंडल में आये मनोज गौतम, देशराज पासी, राम निवास गौतम, एडवोकेट उमेश उर्फ गोलू, रामशंकर यादव, गंगाराम गौतम, समुझलाल धीमान, योगेन्द्र सिंह एडवोकेट, प्रदीप यादव रोहित सोनकर आदि दर्जनों लोगों नें मुकदमा अपराध संख्या-0175/2023 के अभियुक्तगणों को अविलम्ब गिरफ्तार करके इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष जांच विवेचना थाना ऊँचाहार रायबरेली से स्थानान्तरित कर जनपद के किसी सक्षम क्षेत्राधिकारी महोदय एवं जनपद के किसी सक्षम जांच एजेंसी से कराकर मृतक पीडित परिवार को न्याय दिलानें की मांग किया।