सुप्रीम कोर्ट से फिल्म को मिली बड़ी राहत, अब बंगाल में भी होगी रिलीज, सरकार को लगी जमकर फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म को लेकर बैन लगा रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है।
अदा शर्मा अभिनीत ‘द केरला स्टोरी’ 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज होने के तीन दिन बाद 8 मई को फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है क्योंकि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है। इसलिए फिल्म पर बैन नहीं लगाया जा सकता है।
कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने 18 मई को पश्चिम बंगाल द्वारा फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर से प्रतिबंध हटा दिया है। पश्चिम बंगाल के सिनेमाघर अब फिल्म दिखा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सभी फिल्में खुद को एक ही स्थिति में पाएंगी। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है।