सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं चलेगा हेट स्पीच का मुकदमा

सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं चलेगा हेट स्पीच का मुकदमा

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रिपोर्ट-रोहित मिश्रा

मो-7618996633

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इलाहाबाद HC के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।

योगी आदित्यनाथ पर 2007 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। जिस पर यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से मना कर दिया था। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद HC के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच के मामले में मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा है।