रायबरेली-जमीनी विवाद में अधिवक्ता पर एफआईआर दर्ज, पुलिस की भूमिका संदिग्ध

रायबरेली-जमीनी विवाद में अधिवक्ता पर एफआईआर दर्ज, पुलिस की भूमिका संदिग्ध

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824

अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक से झूठी एफआईआर वापस लिए जाने की मांग की

रायबरेली - खीरों थानांतर्गत शीतला बख्श खेड़ा मजरे केसौली निवासी अधिवक्ता रामेन्द्र कुमार सिंह ने जमीनी विवाद में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को झूठी बताते हुए, आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर झूठी एफआईआर को वापस लिए जाने की माँग की है।
झूठी एफआईआर लिखे जाने को लेकर अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त है। मामले की जानकारी देते हुए रामेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि वह शीतला बक्श खेड़ा मजरे केसौली थाना खीरों तह० लालगंज जिला रायबरेली के स्थाई निवासी
हैं। वह गाटा सं0-869, 870, 871 व 873 में सह खातेदार दर्ज खतौनी है, वहमी बटवारे के
अनुसार लम्बे अरसे से उपरोक्त भूमि पर खेती करता चला आ रहा है। वर्तमान समय में धान
की फसल लगी हुई है, एवं बटवारे का वाद उपजिलाधिकारी लालगंज एवं अपर आयुक्त
न्यायिक प्रथम लखनऊ और स्थाई निषेधाज्ञा वाद सिविल कोर्ट रायबरेली में गतिमान है।
बटवारा बाद में गाटा सं0-868मि0 / 0.0570 स्थित ग्राम केसौली पर० खीरों तह0 लालगंज
जिला रायबरेली के भूमि अध्याप्ति विभाग द्वारा रा०रा० सं०-31 उन्नाव से लालगंज के लिए 0.0080 हे0 भूमि 2 बार अधिग्रहण आदेश दर्ज खतौनी है, प्रतिकर मांग पर भूमि अध्याप्ति विभाग द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि भूमि का केवल एक बार ही रा०रा0-31 के पक्ष में अधिग्रहण किया गया। जिससे बटवारा वाद के कुल 22 गाटों के क्षेत्रफल (चिट्ठी कुल
मालियत) का योग 1.4266 हे0 क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण हो गया है। जिससे मुकदमें के सभी पक्षकारों का अंश त्रुटिपूर्ण हो गया। जिसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की तो उसका संज्ञान उपजिलाधिकारी महोदय ने लिया और इजराय कन्फर्मेशन की कार्यवाही को रोक दिया एवं अपने न्यायालय में रेस्टोरेशन याचिका स्वीकार करते हुए प्रथम सुनवाई तिथि 7.7.2025 लगा दी, तभी से वाद अद्यतन गतिमान है। वाद गतिमान होने के कारण उपरोक्त
पक्षकारों में से 6 पक्षकार वहमी बटवारे के मुताबित अपने-अपने खेतों में खेती कर रहे हैं।लेकिन पुलिस से साठ-गांठ कर कब्जे की नियत से सुनील कुमार ने 15.7.2025 को सुबह 5
बजे झंठी घटना स्थल रहित घटना दिखाते हुए गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने
की एफ0आई0आर0 सं0-209 / 2025 पंजीकृत करा दी, जबकि शिकायतकर्ता स्वयं उपरोक्त दिनांक को गांव में मौजूद नही था। उन्होंने 
पुलिस अधीक्षक रायबरेली से दर्ज झूठी एफ0आई0आर0 को वापस लिए जाने की माँग की है। एफआईआर वापस न होने पर अधिवक्ताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया।