हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मुस्लिम पक्ष की याचिका प्रभावहीन?
रिपोर्ट-रोहित मिश्रा
मो-7618997733
ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पुराना आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग के संरक्षण का आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ाया है जिस वजह से अगले आदेश तक पुराना आदेश जारी रहेगा।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने आज ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई की। हिन्दू पक्ष की तरफ से रंजीत कुमार ने बहस की शुरुआत की। कुमार ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है क्योंकि इसमें कमीशन के गठन को चुनोती दी गई है। 12 सितंबर को मस्जिद कमिटी की आपत्ति अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचीका हाई कोर्ट में लंबित है।
वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट से गुहार लगाई कि अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट बढ़ाये। जिसमें शिवलिंग को संरक्षित और सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। मस्जिद कमिटी की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा हमारी याचीका अभी प्रभावहीन नही हुई है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे सूट जो वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल है उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अर्जी दाखिल करें। डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हो या नही। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए हिन्दू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ाया है। अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा।