प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, स्कूल फीस को लेकर HC के इस आदेश पर लगाई रोक, पढ़ें पूरा मामला
गुरूवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने नोएडा सहित यूपी के प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी. शीर्ष अदालत ने कोरोना काल में ली गई फीस से 15% फीस वापस करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कोरोना काल के दौरान हाईकोर्ट के एक आदेश पर जिलाधिकारी ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
तब हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के समय में टीचिंग फीस के अलावा अन्य कोई भी फीस वसूलना गलत था. ऐसे में उच्च न्यायलय ने स्कूलों को कोरोना काल में वसूली गई 15 फीसदी फीस लौटाने का आदेश दिया था. बाद में हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जब स्कूलों ने फीस वापस नहीं की तो नोएडा के जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए 90 स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना लगा दिया था.
जिलाधिकारी की इस कार्रवाई के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिस मामले में सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें गुरूवार को बड़ी राहत थी. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों को छात्र की 15 फीसदी फीस लौटाना पड़ता.
बता दें कि प्राइवेट स्कूलों हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि अगर बच्चा अभी भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल उसकी 15 फीसदी फीस मौजूदा सेशन की फीस में एडजस्ट करेंगे या जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनकी 15 फीसदी फीस अभिभावकों को वापस लौटानी होगी. बहरहाल, शीर्ष अदालत ने इस मामले में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अभिभावकों के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है.