यूपी से आई राहुल गांधी को बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने रद्द कर दी दोहरी नागरिकता वाली याचिका

यूपी से आई राहुल गांधी को बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने रद्द कर दी दोहरी नागरिकता वाली याचिका

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824

राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दी है. एस विग्नेश शिशिर की ओर से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर आपराधिक परिवाद दाखिल किया गया था.

राहुल गांधी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर जांच की मांग की गई थी. याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई आरोप लगाए गए थे. पहले ये याचिका रायबरेली कोर्ट में दाखिल हुई थी.

हाईकोर्ट के आदेश पर पूरा मामला रायबरेली से लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर हुआ था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिटीजनशिप के मामले को लेकर याची पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को बता चुके हैं. कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने जनहित याचिका में दलील दी थी कि उनके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं. इस कारण राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद धारण नहीं कर सकते.

याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को बीएनएस और पासपोर्ट एक्ट की तहत अपराध बताया गया. मामले में सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने की भी मांग की गई थी. याची के मुताबिक, दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. कार्रवाई न होने के बाद ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई.