रायबरेली:ऊंचाहार देहात प्रधान को उच्च न्यायालय से मिली राहत , वित्तीय अधिकारों पर रोक को किया निरस्त

रायबरेली:ऊंचाहार देहात प्रधान को उच्च न्यायालय से मिली राहत , वित्तीय अधिकारों पर रोक को किया निरस्त

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   रिपोर्ट-सागर तिवारी

ऊंचाहार , रायबरेली । क्षेत्र के ऊंचाहार देहात ग्राम पंचायत के प्रधान के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के जिलाधिकारी के आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है । डीएम ने क्षेत्रीय विधायक डॉ मनोज पांडेय द्वारा याचिका समिति में की गई शिकायत के आधार पर जांच में पाई गई कथित अनियमितता के उनके अधिकारों पर रोक लगाई थी ।
    ज्ञात हो कि ऊंचाहार देहात ग्राम प्रधान धनराज यादव के विरुद्ध विधायक डॉ मनोज पांडेय ने कई बिंदुओं पर शिकायत विधान सभा की याचिका समिति में की थी । जिसमें राज्य वित्त , मनरेगा और 15 वाँ वित्त के कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया था । इस शिकायत की जांच अलग अलग जांच टीम द्वारा की गई थी । जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने बीते साल सितंबर माह में प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी । इस आरोप और जांच आख्या की चुनौती प्रधान ने उच्च न्यायालय में दी थी । उच्च न्यायालय ने परीक्षण के दौरान यह पाया कि अलग अलग जांच टीमों ने एक ही कार्य में अलग अलग तरीके से अनियमितता की आख्या रिपोर्ट दी थी । जिसके बाद न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बहाल करने के निर्देश दिया । उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को खंड विकास अधिकारी के उनके सारे अधिकार बहाल कर दिए है । ग्राम प्रधान ने बताया कि राजनैतिक द्वेष के कारण उन्हें अकारण परेशान किया जा रहा है , जिस पर उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है।